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मुख्यमंत्री निशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभुकों को सवाधि जमा प्रमाण पत्र का वितरण।

Writer: CINE AAJKALCINE AAJKAL

सिहेक्ट मीडिया अरवल से विनकटेश शर्मा के खास रिपोर्ट— मुख्यमंत्री निशक्त जन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष अरवल जिला 4 लाभुकों को तीन वर्षों के लिए सवाधि जमा प्रमाण पत्र का वितरण


सिहेक्ट मीडिया अरवल - दिनांक 14/05/2022 को मुख्यमंत्री निशक्त जन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022/ 23 में अरवल जिला 4 लाभुकों को 1लाख रुपए प्रति लाभुक तीन वर्षों के लिए सवाधि जमा प्रमाण पत्र का वितरण जिला योजना पदाधिकारी अरवल के विदुर भारती द्वारा जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग अरवल में किया गया ।



मुख्यमंत्री निशक्त जन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना सवाधि जमा प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले श्री सविन्द्र कुमार राम ग्राम प्रसादी इंग्लिश, श्रीमती श्यामसुंदर कुमारी ग्राम बाजीपुर करपी, श्री मनोज कुमार चौधरी ग्राम फखरपुर, श्रीमती राधा कुमारी ग्राम कींजर, निवासी हैं। प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में सुश्री अनिता कुमारी सहायक निर्देशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग अरवल श्री दिलीप कुमार सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग अरवल एवं अन्य लोग उपस्थित रहे।



बता दें कि मुख्यमंत्री निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना दिव्यांग जनों के सामाजिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए 2018 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत दिव्यांग पुरुष से विवाह करने वाले सामान्य महिला एवं दिव्यांग महिला से विवाह करने वाले परिस्थिति मे एक लाख रुपए अनुदान 3 वर्ष के लिए सवाधि जमा प्रमाण पत्र के रूप में मिलता है। अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए विवाह तिथि से दो वर्ष के अंदर आवेदन पत्र संबंधित सहायक निर्देशक, जिला दिव्यांग सशक्तिकरण कोषांग मैं देना होगा। इसके बाद योजना का लाभ विभागीय नियमानुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुशंसा के आधार पर जिला पदाधिकारी से अनुदान की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

इस योजना का लाभ पाने वाले दंपति को बिहार राज्य का निवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा दिव्यांग प्रमाण पत्र 40 % से अधिक का प्रमाण पत्र एवं विवाह निबंधन प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

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