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नए आपराधिक क़ानून अधिनियम संबंधित जागरूकता बैठक

Writer's picture: CINE AAJKALCINE AAJKAL

Updated: Jul 20, 2024

सिने आजकल/सिहेक्ट मीडिया :- स्थानीय कस्तूरबा गाँधी विद्यालय में नए आपराधिक क़ानून अधिनियम से संबंधित जागरूकता बैठक किया गया। बैठक की अध्यक्षता विद्यालय वार्डेन शिला कुमारी ने की। मुख्य अतिथि संदेश थाना कि महिला दरोगा अर्चना कुमारी व प्रखंड प्रमुख नीलम देवी थी ।

बैठक में 1जुलाई से सरकार द्वारा लागु किए गए तीन नए अधिनियम क़ानून से आम नागरिकों बालक महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। बताया दंड संहिता के जगह भारतीय न्याय संहिता लागु किया गया। इस नियम के तहत कमजोर दबे कुचले लोगों को उचित न्याय दिलाने तक करवाई की जाएगी।भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत छोटे साक्ष्य जैसे किसी घटना, दुर्घटना में फोटो,ऑडिओ, विडियो के साक्ष्य को भी इक्क्ठा किया जाएगा ।

भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम क़ानून में ख़ासकर बाल, महिला व थर्डज़ेंडर से दुष्कर्म को भी इस क़ानून में लाया गया है। जो पहले क़ानून में पहले शामिल नहीं था। बैठक में शिक्षिका विभा कुमारी, पंचायत समिति सदस्य माना देवी, नीतू देवी के साथ जीविका दीदी थी।संदेश भोजपुर बिहार से अरुण कुमार ओझा की खास खबर।

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